बहरीन ने नई मूल्यवर्द्धित कर (वैट) दरें लागू कीं
15-अक्तूबर-2018
मनामा-बहरीन में 6 अक्टूबर, 2018 को 2018 की रॉयल डिक्री सं. (48) के अधीन मूल्यवर्द्धित कर (वैट) कानून जारी कर दिया।
बहरीन राज्य में 1 जनवरी, 2019 से 5% वैट दर लागू हो जायेगा।
समस्त बौद्धिक सम्पदा (आईपी) मामलों (ट्रेडमार्क, पेटेन्ट तथा औद्योगिक डिजाइन) पर नयी वैट दर गैर-सरकारी प्रभारों के रूप में प्रयोज्य होगी।
तदनुसार, उपर्युक्त तिथि को जारी बहरीन में समस्त आईपी मामलों हेतु हमारी इनवॉइस में 5% वैट की नयी दरें दिखाई देंगी।
अधिक सूचना के लिए कृपया बहरीन स्थित हमारे कार्यालय की वेबसाइट bahrain@agip.com पर सम्पर्क करें।